उद्देश्य:- भौतिक आवश्यकताओं, व्यवसाय वृद्धि, बच्चों की शिक्षा, शादी, सामाजिक उत्सव एवं अन्य दायित्वों के निर्वहन में सक्षमता बनाये रखने हेतु ऋण सुविधा उपलब्ध कराना।
पात्रता:- राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के कार्यालय/निगम/निकायों एवं सहकारी संस्थाओं के स्थायी अधिकारी/कर्मचारी, निजी व्यवसायी/कर्मचारी एवं डेयरी समितियों के सचिव।
ऋण राशि:- अधिकतम रुपये 1,00,000/-
ब्याज दर:- 12.00 प्रतिशत
EMI
| Period | Month | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
| Installment per one Lakh |
| 12% | 8940 | 6154 | 4763 | 3930 | 3377 | 2983 | 2689 | 2461 | 2280 |
| 10% | 8847 | 6061 | 4670 | 3837 | 3282 | 2887 | 2592 | 2363 | 2180 |
प्रोसेसिंग चार्जेज:-ऋण राशि का 1 प्रतिशत एवं सर्विस टैक्स
ऋणी एवं जमानतदार का शाखा में सावधि खाता (1000+11)
अवधि:-
अधिकतम 5 वर्ष जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति 18 माह से कम हो, उन्हें यह सुविधा उपलब्ध नही होगी।