House Loan
उद्देश्य:- भवन निर्माण/क्रय, व्यावसायिक परिसर निर्माण/क्रय, विद्यमान आवासीय एवं वाणिज्यिक परिसर की मरम्मत/नवीनीकरण, अन्य बैंक/वित्तीय संस्था से प्राप्त ऋण के टेकओवर एवं नगर पालिका, नगर सुधार न्यास, नगर परिषद, नगर निगम, हाऊसिंग बोर्ड, जेडीए अथवा अन्य सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थाओं द्वारा आवंटित भूमि/भवन क्रय करने एवं निर्माण हेतु।
पात्रता:- जैसलमेर जिले का कोई भी निवासी जिसके पास आय के स्थाई साधन हो एवं उक्त उद्देश्यों में वर्णित कार्य हेतु ऋण सुविधा चाहता हो।
ऋण राशि:- 1. भवन क्रय करने अथवा नवीन भवन निर्माण के लिए अधिकतम रुपये 40.00 लाख। 2. भूखण्ड क्रय करने हेतु अधिकतम रूपये 15.00 लाख। 3. मरम्मत, नवीनीकरण, परिवर्तन, परिवर्द्धन, डिस्टेम्पर आदि के लिए अधिकतम रूपये 7.50 लाख।
ब्याज दर:- 12.00 प्रतिशत
EMI
| Period | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Installment per one Lakh | 2076 | 1803 | 1609 | 1466 | 1355 | 1267 | 1197 | 1139 |
| Period | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Installment per one Lakh | 1090 | 1049 | 1015 | 985 | 959 | 937 | 917 | 900 |
| Period | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Installment per one Lakh | 885 | 872 | 860 | 849 | 840 |
प्रोसेसिंग चार्जेज:- ऋण राशि का 0.5 प्रतिशत (न्यूनतम 2000 रू.) एवं सर्विस टैक्स
ऋणी एवं जमानतदार को बैंक का नोमिनल सदस्य बनना होगा। (बचत खाता 1000+11)
अवधि:-
1.वेतन भोगी कर्मचारियों को अधिकतम 25 वर्ष अथवा सेवा निवृति की तिथि तक शेष रही अवधि में से जो भी कम हो।
2. गैर वेतनभोगियों को अधिकतम 15 वर्ष अथवा आवेदक की आयु 65 वर्ष की होने तक शेष अवधि, जो भी कम हो।
3. मरम्मत, नवीनीकरण, परिवर्तन, परिवर्द्धन, डिस्टेम्पर आदि के लिए अधिकतम 5 वर्ष।
बीमाः-
- सहकार जीवन सुरक्षा योजनान्तर्गत बीमा कराना ऐच्छिक होगा। (प्रीमियम रू. …………..प्रति लाख)
- ऋण से सृजित सम्पत्ति का आग एवं अन्य खतरों के लिए बैंक के संयुक्त नाम से बीमा।